बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र छोड़कर बरेली जिले के अन्य सभी विधानसभा क्षेत्र में शराब और बीयर की दुकानें बंद रहेंगी। बदायूं जिले में रविवार शाम से आदेश लागू हो जाएगा।
बरेली और बदायूं जिले में शराब और बीयर की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। दरअसल, सात मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। इसी दिन इन दोनों जिलों में वोट डाले जाएंगे। मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार का शोर थम जाएगा। साथ ही रविवार शाम छह बजे से सात मई को मतदान समाप्ति तक शराब और बीयर की दुकानें बंद रहेंगी।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बरेली के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जिले के अन्य सभी विधानसभा क्षेत्र में शराब, बीयर और भांग की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब के बार, सैन्य कैंटीन, सभी आबकारी की थोक, फुटकर दुकानें पांच मई शाम छह बजे से सात मई मतदान समाप्त होने तक और मतगणना के दिन चार जून को भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
छह बजे थम जाएगा प्रचार