बदायूं में नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी पाते अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एसएसपी डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि थाना अलापुर में साल 2019 में मुकेश निवासी गांव कुतरई नाम के व्यक्ति के खिलाफ रेप व पाक्सो एक्ट का मुकदमा लिखा गया था। मामले की तफ्तीश एसआई प्रमोद कुमार ने की। साक्ष्य संकलन समेत पीड़िता व गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इधर, डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कंविक्शन के तहत मामले में पुलिस ने कोर्ट में पैरवी शुरू कर दी। अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग की गई और हर तारीख पर कोर्ट के आदेश के मुताबिक गवाह व सबूत पेश किए गए।
पुलिस की पैरवी और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने मुकेश को इस मामले में दोषी माना। साथ ही आजीवन कारावास समेत एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास उसे भुगतना पड़ेगा। मुकेश द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
जुर्माने की रकम कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है। ताकि उसका पुनर्वास में मदद मिल सके। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण ही आज इंसाफ हुआ है। पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल सतीश कुमार एवं सरकारी वकील अमौल जौहरी और विवेचक एसआई प्रमोद कुमार का योगदान सराहनीय रहा।