बदायूँ : 17 नवम्बर। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने अवगत कराया है कि कृषि निदेशालय (अभियन्त्रण अनुभाग) कृषि भवन लखनऊ के पत्र के क्रम में जनपद बदायूॅं के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इनसीटू क्रॉप मैनेजमैन्ट रेज्डयू (सी0आर0एम0) योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यन्त्र यथा सुपर स्ट्ामैनेजमैन्ट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस0) , हैप्पी सीडर , सुपरसीडर , जीरोटिल सीड कम फर्टिलाईजर ड्लि, श्रव मास्टर , पैडी स्ट्ा चौपर , श्रेडर , मल्चर रोटरी श्लेशर हाईड्ोलिक रिवर्सिविल एम0बी0प्लाउ , बेलिंग मशीन क्रॉप रीपर , स्ट्ा रैक एवं रीपर कम वाइण्डर यन्त्रों पर ऑनलाईन बुकिंग कृषि विभाग की बेवसाइट www.agriculture.up.
उन्होंने कहा कि किसान भाई इन विभागीय बेवासाइट पर यन्त्र की बुकिंग कर सकते हैं। कृषि यन्त्रों के आवेदन हेतु बुकिंग किये जाने के लिये विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलव्ध मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने का विकल्प होगा यदि मोबाईल नम्बर बन्द होगा तो लाभार्थी नये मोवाईल नम्बर से यथा रक्त सम्बन्धी पुत्र, पुत्री, भाई, वहन पुत्र वधू पत्नी आदि के मोवाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने का विकल्प होगा । यन्त्रों के आवेदन हेतु किसान परिवार पति पत्नी या दोनो में से काई एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इनसीटू क्रॉप मैनेजमैन्ट रेज्डयू (सी0आर0एम0)योजनान्तर्गत में एक या एक से अधिक यन्त्र लिया जा सकता है । समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले यन्त्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है । रू0-10001/(दस हजार एक)-से रू0-100000/-(एक लाख ) के अनुदान वाले यन्त्रों पर जमानत धनराशि रू0-2500/-(दो हजार पॉच सौ ) होगी तथा रू0-100000/-(एक लाख ) से अधिक अनुदान वाले यन्त्रों पर जमानत धनराशि रू0-5000/-(पॉच हजार ) होगी । इच्छुक लाभार्थियों / कृषकों द्वारा समायावधि के अन्दर विभागीय वेवसाइट पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लाटरी के माध्यम से व्लाकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।