बदायँू 11 सितम्बर। आयुक्त,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ एवं जिलाधिकारी बदायूँ के आदेश एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) सी०एल० यादव के निर्देश के क्रम में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण में वृद्धि हेतु उद्योग व्यापार मण्डल के सहयोग से 11.09.2024 को नन्नूमल जैन इण्टर कालेज बिल्सी तहसील बिल्सी जनपद बदायूँ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में 63 खाद्य कारोबार कर्ताओं ने खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण हेतु आवेदन किया है।
समस्त खाद्य काराबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है, निर्गत करा ले अन्यथा की स्थिति में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। शिविर में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरपी सिंह ने किराना, मिष्ठान, और फल दुकानदारों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शहाबुद्दीन और खुशीराम ने दुकानदारों को स्वच्छ और साफ खाद्य पदार्थ बेचने के लिए प्रेरित किया।
खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण में वृद्धि हेतु आयोजित कैम्प में सहायक आयुक्त (खाद्य) सी०एल० यादव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामपाल सिंह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण शहाबुद्दीन दोस्त, आजाद कुमार एवं खुशीराम चंद्रसेन महेश्वरी, कुलदीप वाष्र्णेय, घनेंद्र महेश्वरी, निशिकांत माहेश्वरी, अशोक महेश्वरी, राहुल शर्मा, राजेंद्र आर्य सहित कई दुकानदार उपस्थित रहे।